-नई आबकारी नीति को अदालती चुनौती न मिले, इसलिए उठाए एहतियाती कदम
भोपाल । कमलनाथ सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति घोषित कर दी है, जिसका कई ठेकेदारों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस नीति को अदालती चुनौती न मिले और एकतरफा स्टे न हो जाए, जिसके लिए शासन के निर्देश पर आबकारी विभाग ने हाईकोर्ट में केविएट दायर कर दी है। 3605 देसी-विदेशी शराब दुकानों की ई-टेंडर के जरिए नीलामी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए शुरू की जा रही है।
पहले आबकारी नीति में शराब ठेकेदारों को 5 किलोमीटर के दायरे में एक उपदुकान भी खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव था, जिसका कुछ मंत्रियों ने विरोध किया। इसके चलते उपदुकानों का प्रस्ताव खारिज कर दिया। अलबत्ता 25 प्रतिशत कीमत अवश्य बढ़ा दी, जिससे शराब दुकानें इतनी महंगी होंगी ही, वहीं 1 अप्रैल से देसी-विदेशी शराब की कीमतों में भी 25 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हो जाएगी। शासन की इस नई आबकारी नीति को अदालत में चुनौती मिल सकती है और नीलामी प्रक्रिया को रोकने के लिए कहीं स्टे न मिल जाए, जिसके चलते हाईकोर्ट में केविएट दायर की गई।
3605 शराब दुकानों को लेकर केविएट दायर
3605 शराब दुकानों को लेकर केविएट दायर